Tuesday, May 7, 2024
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Income Tax: ₹1 लाख तक का टैक्स बकाया भरने में टैक्सपेयर्स को मिलेगी इतनी छूट, जानें अपडेट

Income Tax: सरकार ने हाल ही में टैक्स भरने वालों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ₹100000 तक बकाया टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। यह फैसला टैक्स भरने वालों के लिए एक संतोषजनक कदम है। इससे लोगों को आराम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह उन लोगों को प्रोत्साहित करेगा जो नियमित रूप से अपने कर का भुगतान करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में गति आ सकती है और वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। यह भारतीय नागरिकों को सरकार के कदमों के प्रति भरोसा दिलाएगा।

₹1 लाख तक का टैक्स बकाया भरने में मिलेगी इतनी छूट

Income Tax: सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने छोटे बकाया टैक्स डिमांड को माफ करने की घोषणा की। इसमें निर्धारित की गई है कुछ शर्तें। 25,000 रुपये तक की अवधि के लिए बकाये माफ किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस ले लिया जाएगा। नई योजना में हर टैक्सपेयर को राहत मिलेगी। यह योजना 1 लाख तक के टैक्स बकाये पर लागू होगी। सरकार ने छोटे बकाया टैक्स डिमांड को माफ करने की योजना शुरू की है।

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टैक्स डिमांड पर CBDT ने जारी किया आदेश

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुराने पात्र टैक्स डिमांड को खत्म किया जा रहा है। 
  • ये आदेश फरवरी को जारी हुआ और 19 फरवरी, 2024 को प्रकाशित किया गया है।
  • इसमें कहा गया है कि पात्र बकाया टैक्स डिमांड को माफ और खत्म कर दिया गया है। 
  • कृपया अपने अकाउंट में लॉगइन करें।
  • इस पाथ- Pending Action > Response to Outstanding Demand- पर जाकर अपने ‘Extinguished Demands’ का स्टेटस चेक करें। 
  • सुनिश्चित करें कि आपने अपने पात्र बकाया टैक्स डिमांड का स्टेटस चेक किया है। 
  • यह सुनिश्चित करेगा कि आपका कोई बकाया टैक्स डिमांड नहीं है। 
  • ध्यान दें कि आपका स्टेटस सही रूप से अपडेट हो गया है।

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लागू होंगी ये शर्तें

  • 31 जनवरी, 2024 तक हर तरह के बकाया टैक्स पर छूट लागू होगी।
  • वित्त वर्ष 2009-10 तक के लिए 25,000 और 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये के बकाये पर छूट दी जाएगी।
  • इसी लिमिट के तहत ही इंटरेस्ट, पेनाल्टी और सेस भी शामिल होंगे।
  • TDS-TCS के तहत मांगे गए टैक्स पर छूट नहीं मिलेगी।
  • छूट एक पैन कार्ड पर 1 लाख तक की होगी।
  • अगर डिमांड 1 लाख से अधिक है तो भी छूट केवल 1 लाख तक ही होगी।
  • बाकी डिमांड को जमा किया जाना होगा।
  • रिफंड क्लेम करने की सुविधा नहीं होगी।
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