Saturday, May 4, 2024
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Income Tax: टैक्सपेयर्स को खुशखबरी, सीबीडीटी ने जारी किए आदेश, एक करोड़ टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत

Income Tax: हर साल करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं। अब उन्हें टैक्स माफी मिलेगी। करोड़ों टैक्सपेयर्स को खुशखबरी मिली है। आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। माफी के लिए योग्यता का मूल्यांकन होगा। लोग इस बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का फैसला लोगों के लिए बड़ी सहायता होगी।

Income Tax: टैक्सपेयर्स को खुशखबरी

एक करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग ने 1 लाख रुपये तक के टैक्स डिमांड पर छूट दी। छूट का आदेश 13 फरवरी 2024 को जारी। पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड को समाप्त करने की शुरुआत। किसी भी टैक्सपेयर्स का 1 लाख रुपये तक का डिमांड माफ। सीबीडीटी ने आदेश जारी किया। यह निर्णय टैक्सपेयर्स को आराम प्रदान करेगा।

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1 लाख रुपये तक टैक्स डिमांड माफ 

  • सीबीडीटी ने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक 2020-11 तक के हर एसेसमेंट ईयर के लिए 25,000 रुपये तक के टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म करेगी।
  • एसेसमेंट ईयर 2011-12 से 2015-16 तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से टैक्स डिमांड पर छूट देकर उसे खत्म किया जाएगा।
  • इन सभी राशियों का योगदान करके 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
  • आईसीएआई के पूर्व प्रेसीडेंट वेद जैन ने सरकार की कवायद का समर्थन किया।
  • उन्होंने कहा कि यह एक पुराने टैक्स डिमांड के राइटऑफ के दौर को दिखा सकता है।
  • इससे बुक्स को स्वच्छ किया जा सकता है।
  • यह आदेश बेंगलुरु के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को दो महीने के भीतर लागू करना होगा।

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अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने दी राहत 

  • फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया।
  • वित्तमंत्री ने 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को राहत देने का एलान किया।
  • 2009-10 तक 25,000 रुपये तक के डायरेक्ट टैक्स डिमांड को वापस लेने की घोषणा की।
  • 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपये तक के लिए बकाया इनकम टैक्स डिमांड को वापस लेने का भी एलान किया।
  • वित्तमंत्री ने इस फैसले से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को लाभ होगा बताया।
  • इसका मकसद टैक्सपेयर्स को सहायता प्रदान करना है।
  • यह फैसला आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम है।

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टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत 

वित्त मंत्री सीतारमण ने उज्जवल जीवन और व्यापार की सरलता में सुधार को प्राथमिकता दी। सरकार ने टैक्सपेयर सेवाओं को संशोधित करने का बड़ा निर्णय लिया है। अधिकांश छोटे-मोटे असत्यापित और विवादित आयकर मांग हैं। इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति टैक्स रिफंड में देरी को भी पैदा कर रही है। इसीलिए सरकार ने इस मुद्दे पर कठिन निर्णय लिया है।

 

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